अनुज चौधरी, संभल हिंसा और इलाहाबाद हाईकोर्ट.
संभल हिंसा केस मामले में पूर्व सर्कल ऑफिसर अनुज कुमार चौधरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने मंगलवार को संभल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें अनुज कुमार चौधरी समेत कई पुलिसवालों के खिलाफ भीड़ पर कथित तौर पर गोली चलाने के आरोप में FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया था.
रोक के बाद, कोर्ट ने मामले की सुनवाई 24 फरवरी को तय की. यह मामला यामीन की शिकायत से जुड़ा है, जिन्होंने तत्कालीन सीजेएम विभांशु सुधीर के सामने एक अर्जी दी थी, जिन्होंने बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत अर्जी मंजूर कर ली थी.
अपनी शिकायत में, यामीन ने आरोप लगाया कि 24 नवंबर, 2024 को सुबह करीब 8.45 बजे, उनका बेटा आलम, संभल के मोहल्ला कोट में जामा मस्जिद के पास अपने ठेले पर ‘पपीते’ (रस्क) और बिस्कुट बेच रहा था, तभी कुछ पुलिसवालों ने जान से मारने के इरादे से भीड़ पर गोली चला दी.
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