ऐसे मिलेगा पुराना पैसा
क्या आपने कभी कोई पुराना बैंक अकाउंट खोला था और अब उसे भूल गए हैं या फिर परिवार के किसी सदस्य का पैसा बैंक में पड़ा-पड़ा निष्क्रिय हो गया? अगर आपका जवाब हां है, तो चिंता की कोई बात नहीं है. यह खबर आपके ही लिए है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब आपको अपना हक दिलाने में पूरी मदद कर रहा है. इनएक्टिव अकाउंट्स यानी 2 साल से ज्यादा निष्क्रिय खातों में पड़ा पैसा या 10 साल से ज्यादा पुराने अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को बैंक RBI के DEA फंड में ट्रांसफर कर देते हैं. लेकिन अब आप या आपके कानूनी वारिस कभी भी इसे क्लेम कर सकते हैं. RBI ने इसे इतना आसान बना दिया है कि सिर्फ 3 स्टेप में पूरा पैसा वापस मिल जाएगा.
RBI के अनुसार, देशभर में करोड़ों रुपये ऐसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के रूप में पड़े हैं. ये पैसे इनएक्टिव अकाउंट्स से आते हैं, जहां 2 साल तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता. अगर 10 साल बीत जाते हैं, तो बैंक इसे DEA (Depositor Education and Awareness) फंड में शिफ्ट कर देते हैं. लेकिन यह पैसा आपका है और हमेशा क्लेम किया जा सकता है. RBI ने स्पष्ट किया है कि कोई समय सीमा नहीं है. इनके लिए आप कभी भी क्लेम कर सकते हैं.
अपना अनक्लेम्ड पैसा कैसे ढूंढें?
- सबसे पहले RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. https://www.rbi.org.in/Scripts/DepositorEducation.aspx.
- यहां अपना या परिवार के सदस्यों का नाम सर्च करें. पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि किस बैंक में कितना पैसा पड़ा है.
- इसके अलावा अक्टूबर से दिसंबर तक पूरे देश के सभी जिलों में अनक्लेम्ड एसेट्स पर स्पेशल कैंप लग रहे हैं. इन कैंप्स में जाकर डायरेक्ट मदद लें.
ऐसे करें क्लेम
- किसी भी बैंक ब्रांच में जाएं- जरूरी नहीं कि ओरिजिनल बैंक हो. अपनी पसंद की किसी भी बैंक की ब्रांच में विजिट करें. वहां क्लेम फॉर्म लें और भरें.
- KYC प्रूफ-आईडी और एड्रेस प्रूफ के तौर पर वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, NREGA कार्ड आदि कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट दें. अगर वारिस क्लेम कर रहे हैं, तो लीगल डॉक्यूमेंट्स जैसे डेथ सर्टिफिकेट भी लगेंगे.
- वेरिफिकेशन के बाद पैसा मिलेगा- बैंक वेरिफाई करेगा और RBI के DEA फंड से पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर देगा. प्रोसेस तेज है, कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं.

