पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत
उन्नाव रेप केस में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को शर्तों के साथ जमानत दी है. इसके साथ ही उन्हें जो उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, हाई कोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दी है. निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया.
कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को 15 लाख के बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि सेंगर को 15 लाख रुपये का निजी मुचलका भरना होगा और इतनी ही रकम के तीन जमानतदार पेश करने होंगे. इसके साथ ही शर्तें भी लगाईं.
इन शर्तों के साथ कोर्ट ने दी सेंगर को जमानत
- सेंगर पीड़िता से 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आएगा और दिल्ली में ही रहेगा.
- सेंगर पीड़िता को धमकी नहीं देगा.
- सेंगर को अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करेगा.
- हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा.
- किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी.
- अगर भविष्य में उसकी सजा बरकरार रहती है, तो उसे बाकी की सजा काटने के लिए अदालत में पेश होना होगा.
अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को
इस केस की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी. उस दिन आपराधिक अपील और आवेदन को चीफ जस्टिस के आदेशों के अधीन रोस्टर बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा.

