यश दयाल पर गिरफ्तारी का खतरा. (फोटो- PTI)
भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जयपुर की पॉक्सो कोर्ट ने 24 दिसंबर 2025 को उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है. यह मामला एक नाबालिग लड़की से जुड़े यौन शोषण और बलात्कार के गंभीर आरोपों से संबंधित है, जिसमें पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है.
यश दयाल पर गिरफ्तारी का खतरा
जयपुर महानगर प्रथम की पॉक्सो कोर्ट नंबर-3 की जज अलका बंसल ने अपने फैसले में साफ कहा कि उपलब्ध सबूतों और अब तक की जांच से यह बिल्कुल नहीं लगता कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है. अब तक की जांच में आरोपी की भूमिका सामने आई है और उससे पूछताछ अभी बाकी है. ऐसा नहीं है कि अब यश दयाल को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास अभी हाई कोर्ट जाने का रास्ता बचा है.
जुलाई 2025 में दर्ज हुआ था मामला
जयपुर के सांगानेर सदर पुलिस स्टेशन में 23 जुलाई 2025 को एक 19 साल युवती ने यश दयाल के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया था. शिकायतकर्ता का दावा है कि वह एक उभरती हुई क्रिकेटर है और उसकी मुलाकात 2023 में यश दयाल से हुई थी, जब वह 17 साल की नाबालिग थी पीड़िता ने आरोप लगाया कि यश ने उसे क्रिकेट में करियर बनाने में मदद का वादा करके भावनात्मक और शारीरिक रूप से शोषण किया. पहली घटना 2023 में हुई, जब यश ने कथित तौर पर उसे जयपुर के सितापुरा इलाके में एक होटल में बुलाया और रेप किया. पीड़िता का कहना है कि यह सिलसिला दो साल तक चला.
खबर अपडेट हो रही है…

