विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अब विदेशी छात्रों के दाखिले की जानकारी 24 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से देनी होगी. यूजीसी ने सभी राज्यों और उच्च शिक्षण संस्थानों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं. निर्देशों के अनुसार संस्थानों को Immigration and Foreigners Act 2025 के तहत फॉर्म-II में पंजीकरण अधिकारी को इसकी जानकारी देनी होगी. सरकार के पास अब विदेशी छात्रों की उपस्थिति, सेमेस्टर-वार प्रदर्शन, परीक्षा परिणाम और आचरण का रिकॉर्ड रहेगा. यह नियम विदेशी और OCI कार्डधारक छात्रों पर भी लागू होग ये नए नियम 19 दिसंबर 2025 को अधिसूचित किए गए थे

