दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) ने अप्रैल 2026 में नए बिजली कनेक्शन के नियमों को सरल और तेज बना दिया है। अब प्री-कनेक्शन साइट निरीक्षण (site inspection) की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है और आवेदन के समय कोई अग्रिम भुगतान (advance payment) नहीं करना होगा। शुल्क अब पहले बिजली बिल में आएगा, जिससे प्रक्रिया आसान हो गई है।
DERC द्वारा किए गए मुख्य बदलाव:
साइट इंस्पेक्शन खत्म: अब डिस्कॉम अधिकारियों द्वारा कनेक्शन से पहले घर या परिसर की जांच करना अनिवार्य नहीं है।
अग्रिम भुगतान में राहत: नया कनेक्शन लेते समय कोई अग्रिम राशि जमा नहीं करनी होगी। सभी चार्जेस अब पहले बिजली बिल के साथ आएंगे।
सेल्फ-डिक्लेरेशन: उपभोक्ता को सिर्फ यह घोषणा (Self-declaration) देनी होगी कि उनके परिसर की आंतरिक वायरिंग किसी लाइसेंस प्राप्त इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जांची गई है।
समय की बचत: साइट विजिट न होने से कनेक्शन जल्दी मिलने की उम्मीद है।
पारदर्शिता: डिस्कॉम (जैसे TPDDL, BRPL, BYPL) अब केवल DERC द्वारा तय शुल्क ही ले सकती हैं, कोई अतिरिक्त या छिपा शुल्क नहीं।
शिकायत निवारण:
यदि डिस्कॉम इन नए नियमों का पालन नहीं करती है, तो उपभोक्ता संबंधित कंपनी के Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
यह बदलाव दिल्ली में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं।

