केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को कड़ी चेतावनी दी है. सरकार ने कहा कि अश्लील, अभद्र सामग्रियों पर कार्रवाई करें. साथ ही बाल यौन शोषण से जुड़ी गैरकानूनी सामाग्री पर भी एक्शन लें. आदेश नहीं मानने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सोशल मीडिया कंपनियां सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत आदेश को मामने के लिए बाध्य हैं कि वे अपने प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील और अभद्र कंटेंट अपलोड नहीं करेंगे.
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