रेल यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है.अब अमृत भारत ट्रेनों और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में भी इमरजेंसी कोटा लागू किया जा रहा है. रेल मंत्रालय ने यह फैसला लिया है. रेलवे बोर्ड ने इसका आदेश जारी कर दिया है. बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोनल रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों और क्रिस CRIS) के प्रबंध निदेशक को निर्देश जारी किए हैं.
अब तक इन ट्रेनों में सिर्फ महिला कोटा, दिव्यांग (PwD), सीनियर सिटीजन और ड्यूटी पास कोटा ही लागू था. लेकिन अब खास हालात में यात्रियों को सीट/बर्थ मिलने में आसानी होगी. रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र के मुताबिक, पूर्व में 15 जनवरी के निर्देशों के तहत इन ट्रेनों में केवल महिला कोटा, दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) कोटा, वरिष्ठ नागरिक कोटा और ड्यूटी पास कोटा ही लागू था एवं अन्य किसी प्रकार का आरक्षण कोटा, जिसमें आरएसी (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) भी शामिल है, लागू नहीं था.
इमरजेंसी कोटा लागू करने का फैसला
मामले की समीक्षा के बाद अब इन ट्रेनों में इमरजेंसी कोटा भी लागू करने का फैसला लिया गया है. आदेश के मुताबिक, जिन अमृत भारत ट्रेनों में 7 या उससे अधिक स्लीपर (एसएल) कोच हैं, उनमें अधिकतम 24 बर्थ का इमरजेंसी कोटा निर्धारित किया जा सकता है.
अलग-अलग श्रेणियों के लिए इमरजेंसी कोटा
इधर वंदे भारत स्लीपर (VBS) ट्रेनों में अलग-अलग श्रेणियों के लिए इमरजेंसी कोटा तय किया गया है. इसके तहत सप्ताह के दिनों में प्रथम श्रेणी एसी (1ए) में 4, सप्ताहांत में 6; द्वितीय एसी (2ए) में सप्ताह के दिनों में 20, सप्ताहांत में 30 तथा तृतीय एसी (3ए) में सप्ताह के दिनों में 24 और सप्ताहांत में 42 बर्थ इमरजेंसी कोटे के तहत निर्धारित की जा सकती हैं.
रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह कोटा अग्रिम आरक्षण अवधि (एआरपी) या बुकिंग शुरू होने की तिथि से, जो भी पहले हो, लागू किया जा सकेगा. साथ ही, अन्य मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की तरह जोनल रेलवे मांग और उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर इमरजेंसी कोटे की समीक्षा कर आवश्यक समायोजन कर सकेंगे. रेलवे बोर्ड ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी करने को कहा है.
क्या है नया नियम?
-अमृत भारत ट्रेनों में (जहां 7 या उससे ज्यादा स्लीपर कोच हैं)
-24 बर्थ का इमरजेंसी कोटा तय किया गया है.
-वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में अलग-अलग क्लास में इमरजेंसी कोटा होगा.
1A (फर्स्ट एसी)
वीकडे: 4 बर्थ
वीकेंड: 6 बर्थ
2A (सेकंड एसी)
वीकडे: 20 बर्थ
वीकेंड: 30 बर्थ
3A (थर्ड एसी)
वीकडे: 24 बर्थ
वीकेंड: 42 बर्थ
कब से मिलेगा कोटा?
रेलवे ने कहा है कि यह कोटा ARP (एडवांस रिजर्वेशन पीरियड) या नो-बुकिंग डेट जो पहले हो से लागू किया जाएगा.
क्यों है ये फैसला अहम?
अचानक यात्रा करनी पड़े तो टिकट मिलने की उम्मीद बढ़ेगी.
खास जरूरत वाले यात्रियों को राहत.
डिमांड के हिसाब से रेलवे समय-समय पर कोटा में बदलाव भी कर सकेगा.
रेलवे बोर्ड के अनुसार, जोनल रेलवे जरूरत और सीटों की उपलब्धता देखकर इमरजेंसी कोटा को एडजस्ट कर सकते हैं.

